सार
यूपी के बरेली जिले में करीब दो साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई।
बरेली. यूपी के बरेली जिले में करीब दो साल पहले हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा सुनाई। यही नहीं, कोर्ट ने हर दोषी पर 1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा मामले में शामिल एक दोषी को कोर्ट ने चार साल कैद और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया।
मामला फरीदपुर इलाके का है। यहां पीड़िता के पिता ने चार लोगों के खिलाफ बेटी का सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था, 30 मई 2016 को उनकी 14 साल की बेटी घर की छत पर सो रही थी। रात करीब 12 बजे घर के पास रहने वाला सोबरन, उसका भाई सुखबीर, ब्रजेश और रामरहीम उनकी छत पर आ गए। उन लोगों ने बेटी के मुंह में जबरन कपड़ा ठूंस दिया और हथियार के बल पर उसे उठा ले गए। सुनसान जगह ले जाकर चारों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता ने आगे बताया कि रात तीन बजे जब वह उठे तो बेटी छत पर नहीं थी। परिवार के लोगों को जगाया। उसी दौरान पड़ोस में सोबरन के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जाकर देखा तो बेटी उनके कब्जे में थी। आरोपियों ने उन्हें भी हथियार दिखाकर धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी। जब आसपड़ोस के लोग एकजुट होने लगे तो सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
अभियोजन की ओर से इस केस में सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने कुल नौ गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार यादव ने सोबरन, सुखबीर और रामरहीम को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 25-25 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त ब्रजेश को चार साल कैद की सजा सुनाई।