यूपी में मतगणना 10 मार्च की सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना को देखते हुए 10 मार्च को शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी प्रकार के शराब व वाइन की दुकानों को मतगणना से पूर्व से ही और मतगणना की समाप्ति तक दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। 

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव के सात चरणों का मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना की तैंयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं, पुलिस के लिए मतगणना के दिन कड़ा इन्तिहान होगा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही शराब को 10 मार्च यानी मतगणना के दिन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूपी में मतगणना 10 मार्च की सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना को देखते हुए 10 मार्च को शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। सभी प्रकार के शराब व वाइन की दुकानों को मतगणना से पूर्व से ही और मतगणना की समाप्ति तक दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मतगणना के दिन सभी वाइन शाप भी बंद रहेंगी।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

 उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा की सभी सीटों के लिए हुए चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए कमर कस ली हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 403 विधानसभा सीटों की मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना के दौरान शराब और मादक पदार्थ की दुकानों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है और यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों को जारी कर दिये गए हैं। 

आबकारी विभाग ने दिए सख्त निर्देश
आदेश जारी कर आबकारी विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि 10 मार्च को पूरे दिन शराब की दुकान खुलने और शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश सभी शराब की दुकान के मालिकों को जारी कर दिया गया है। आबकारी विभाग ने कहा है कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतगणना के बाद जीत-हार की खुशी और दुख में समर्थक शराब पीकर लड़ाई-झगड़े करते हैं। जिससे शांति भंग होती है। इसी को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतगणना के दिन दुकान बंद रहेंगी। साथ ही कहा गया कि पुलिस के अधिकारी व जिला प्रशासन शराब और मादक पदार्थ की बंद दुकानों की निगरानी करेंगे। यदि कोई भी दुकान खुली मिले तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी गोदाम, बार, कैंटीन, होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान व किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में भी स्प्रिट युक्त, अल्कोहल युक्त मादक पदार्थ की बिक्री, वितरण या पीने नहीं जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।