सार

कोरोना महामारी के जारी आदेश में गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दी गई है। इसकी पुष्टि बुधवार को अपर मुख्य सचिव ने कर दी है। आपको बता दे कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के स्कूल व कॉलजों को भी 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। 

लखनऊ: कोरोना महामारी ( Covid-19) का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जिसकी वजह से शासन, प्रशासन पहले से सख्त नजर आ रहे है। बता दे कि कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश के स्कूल व कॉलजों को भी 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया। कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए सरकारी कार्यालयों में भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित होगी।

बता दे कि कोविड महामारी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। इसके साथ ही दिव्यांग व गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने की अनुमति दी गई। उनको किसी आवश्यकता होने पर ही ऑफिस बुलाया जा सकेगा। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बुधवार को बताया है कि रोस्टर व्यवस्था समाप्त नहीं की गई है। दिव्यांगों व गर्भवती महिलाओं को रोस्टर से छूट दी गई है। 

समूह ख, ग, व, घ के कार्मिकों के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी आदेश में गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों को घर से छूट दिए जाने व शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने का उल्लेख होने से भ्रम की स्थिति बनी। अपर मुख्य सचिव ने बुधवार इसे स्पष्ट कर दिया है।