सार
शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट वीक की समयसीमा के अधीन एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति इस तरह से की जाएगी कि फिल्म की संख्या और सप्ताह की संख्या का गुणांक 200 प्रिंट व स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। यदि प्रदेश में 200 प्रिंट के जरिये फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिए होगी।
लखनऊ: फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स में टैक्स फ्री नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से इस फिल्म को प्रदर्शित करने वाले सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स को प्रदेश में एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट वीक की समयसीमा तक राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। राज्य कर विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट वीक की समयसीमा के अधीन एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति इस तरह से की जाएगी कि फिल्म की संख्या और सप्ताह की संख्या का गुणांक 200 प्रिंट व स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। यदि प्रदेश में 200 प्रिंट के जरिये फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिए होगी।
यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन यह सीमा 200 प्रिंट वीक से अधिक नहीं होगी। उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी। सिनेमाहाल व मल्टीप्लेक्स के मालिकों को राज्य सरकार की ओर से तय की गई अवधि के अंदर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान एसजीएसटी की धनराशि को घटाकर दर्शकों को टिकट बेचे जाएंगे।
बता दें कि कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस विभीषिका को बयान करने वाली फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म कई राज्यों में पहले ही कर मुक्त की जा चुकी है। यूपी में भी ऐसी मांग की जा रही थी।