घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों में सुधार और शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए एक बार फिर मांग उठी है। वर्तमान में ईरान में 13 साल की उम्र में शादी वैध है। ईरानी मीडिया के अनुसार, जब पीड़िता की शादी हुई थी, तब उसकी उम्र महज 12 साल थी।

तेहरान। ईरान (Iran) को एक घटना ने झकझोर कर रख दिया है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी युवा पत्नी की बर्बर हत्या और उसके बाद उसके सिर को लेकर सड़कों पर गर्व का प्रदर्शन करने से पूरा समाज हिल उठा। युवा पत्नी के सिर को सड़क पर प्रदर्शित करने के एक वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ी तो देशभर में लोग आक्रोशित हो गए। ईरानी समाज इस लोमहर्षक घटना के बाद व्यथित है और एक सख्त कानून की बात कर रहा है। उधर, सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। 

पति व बहनोई ने मिलकर मार डाला था

पुलिस ने बताया कि 17 वर्षीय मोना हेदरी (Mona Heidari) को उसके पति और बहनोई ने दक्षिण-पश्चिमी शहर अहवाज़ में मार डाला था। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य समाचार एजेंसी आईआरएनए ने स्थानीय पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि सोमवार तक, अधिकारियों ने उनके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

संसद में कानून बनाने की मांग

इस मामले ने महिलाओं के मामलों के लिए ईरान के उपाध्यक्ष एन्सिह खज़ाली को संसद में तत्काल उपाय करने और ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों से आह्वान करने के लिए प्रेरित किया।
ईरानी अखबारों और सोशल मीडिया में हत्या पर सदमे और रोष की लहर को प्रमुखता से कवर किया गया है। यहां कई सामाजिक और कानूनी सुधारों की मांग कर रहे हैं।

ताकि इस तरह से किसी स्त्री की हत्या न हो

लोगों का कहना है कि एक इंसान का सिर काट दिया गया था, उसका सिर सड़कों पर प्रदर्शित किया गया। हत्यारा गर्व से उसका प्रदर्शन कर रहा। ऐसे मामलों में सख्त कानून बनना चाहिए। हम इस तरह की त्रासदी को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर से स्त्री-हत्या न हो। प्रसिद्ध नारीवादी फिल्म निर्माता तहमीने मिलानी ने इंस्टाग्राम पर लिखा: "मोना विनाशकारी अज्ञानता का शिकार थी। इस अपराध के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं।"

महिलाओं के शादी की उम्र को तय करने की मांग

हेदरी की हत्या के बाद, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों में सुधार और शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के लिए एक बार फिर मांग उठी है। वर्तमान में ईरान में 13 साल की उम्र में शादी वैध है। ईरानी मीडिया के अनुसार, जब पीड़िता की शादी हुई थी, तब उसकी उम्र महज 12 साल थी और जब उसकी हत्या हुई, तब तक उसका तीन साल का एक बेटा था।

वकील अली मोजतहेदजादेह ने सुधारवादी पेपर शार्ग में ऑनर किलिंग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानूनी खामियों को जिम्मेदार ठहराया। संसद के साथी सदस्य एलहम नदाफ ने कहा कि दुर्भाग्य से, हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं हैं।

2020 में भी ऐसी ही एक हत्या की गई थी

मई 2020 में, एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी को एक अन्य तथाकथित ऑनर किलिंग में मार डाला, जिससे सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। उस वर्ष बाद में उन्हें नौ साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

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