अहमदाबाद अपराध शाखा ने दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 469 (जालसाजी) के साथ-साथ राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। दास ने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पोस्ट किया था।