इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई और उसपर देय टैक्स का भुगतान करने के लिए एक अलग से कॉलम दिया जायेगा, टैक्सपेयर्स को इसमें संबंधित जानकारी भरनी होगी। अब क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) की कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देय होगा, जिसके बारे में निवेशक आईटीआर फॉर्म में जानकारी दे सकेंगे।