इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च की है। ऐसे में आखिरी समय पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाते है, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय गलतियों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय अब करीब आ गया है। आईटी डिपार्टमेंट ने आईटीआर-1 फॉर्म भी जारी कर दिया है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म है। जानें कौन लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते…
इनकम टैक्स भरते समय कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। ऐसे में आपको इन पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप आने वाली समस्याओं से बच सके।
देश की विकास दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं देशवासियों की इनकम में भी बढ़ोतरी पाई जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो देश में करोड़पति लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जानें कैसे...
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि 31 दिसंबर 2023 तक फाइन के साथ आईटीआर अपडेट कर सकते हैं। अगर आईटीआर में किसी तरह की गलती हुई है तो इसे अपडेट कर सकते हैं।
यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि किसी भी तरह का फर्जी क्लेम आपको महंगा पड़ सकता है। इसलिए आईटीआर भरते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।
जिन लोगों ने ITR फाइल कर दिया है, उन्हें अब रिफंड का इंतजार है। लेकिन इसी बीच, आईटीआर रिफंड से जुड़ा फ्रॉड भी सामने आ रहा है। अगर आपके पास भी इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ा कोई मैसेज या लिंक आया है तो सावधान हो जाएं, वरना आपका अकाउंट खाली हो सकता है।
ITR फाइल करने के लिए बस कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में अपने बाकी काम छोड़कर सबसे पहले इसे पूरा कर लें। आईटीआर फाइल करवाने के लिए इनकम टैक्स विभाग 24 घंटे सर्विस दे रहा है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई, 2023 है। यानी अब आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। ऑनलाइन आईटीआर कैसे फाइल करें, आइए जानते हैं।
इनकम टैक्स फाइल करने आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में जो लोग अब तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उनकी मांग है कि डेडलाइन बढ़ाई जाए। अगर आपने भी तय डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो जुर्माना देना पड़ सकता है।