सार
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि 31 दिसंबर 2023 तक फाइन के साथ आईटीआर अपडेट कर सकते हैं। अगर आईटीआर में किसी तरह की गलती हुई है तो इसे अपडेट कर सकते हैं।
बिजनेस डेस्क : पैन कार्ड काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर फाइनेंशियल कामों में होता है। बैंक से जुड़े काम हो या ITR फाइल करनी हो, हर जगह पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि क्या सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) बिना पैन कार्ड आईटीआर फाइल (ITR Without PAN Card) कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स...
क्या सीनियर सिटीजन बिना पैन कार्ड ITR भर सकते हैं
अगर किसी सीनियर सिटीजन ने कई बैंकों में एफडी जमा कर रखी है तो उसने टैक्स से बचने के लिए 15G फॉर्म भी जमा किया होगा। हालांकि, पैन कार्ड न जमा करने की वजह से बैंक ने 20 प्रतिशत टैक्स काट लिया है। ऐसे में आईटीआर फाइल करते समय रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म 15H जमा करना चाहिए। ऐसे में बता दें कि बिना पैन कार्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर बैंक से काटा गया टैक्स वापस पाना चाहते हैं तो आईटीआर भरना अनिवार्य है। बिना पैन कार्ड आईटीआर भरने की अनुमति नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले उसे ही अप्लाई करें।
पैन कार्ड नहीं है तो क्या करें
अगर किसी सीनियर सिटीजन के पास पैन कार्ड नहीं है तो वे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सीनियर सिटीजन अपने नाम के आगे पैन या आधार नंबर लिखकर टीडीएस रिटर्न अपडेट करने की रिक्वेस्ट बैंक में जमा कर सकते हैं। बता दें कि पर्सनल टैक्सपेयर्स (Personal Taxpayers) के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि 31 दिसंबर 2023 तक फाइन के साथ आईटीआर अपडेट कर सकते हैं। अगर आईटीआर में किसी तरह की गलती हुई है तो इसे अपडेट कर सकते हैं।
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