श्रीकृष्ण जन्मभूमि: कोर्ट ने स्वीकार की याचिका, श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की है मांग

Oct 16 2020, 04:31 PM IST

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मथुरा की जिला जज की कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने दूसरे पक्ष, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस भेजा गया है। इसका मतलब है कि अब इस केस में सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा। याचिका में मांग की गई है कि 1968 में जन्मभूमिक को लेकर जो समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए और मस्जिद को वहां से हटाया जाए।

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