एनसीबी ने शुक्रवार देर रात रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक, सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है।
इस फैसले के खिलाफ 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले राज्यों में पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र शामिल हैं।
अयोध्या में 6 दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में CBI की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस मंगलवार को पूरी हो गई।अब CBI की विशेष अदालत को इस मामले में 30 सितंबर तक अपना फैसला सुनाना है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षरण के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने महाकाल मंदिर में पंचामृत पूजन पर रोक के साथ ज्योतिर्लिंग को घिसने और रगड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को निर्देश दिए हैं।
बता दें कि पूरे देश में आज यानी 1 सितंबर से परीक्षा शुरू हो गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (Flood-hit Area of Vidarbha in Maharashtra) में रहने वाला कोई छात्र अगर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाता है या देरी से पहुंचता है तो वह एनटीए के पास फिर से परीक्षा करवाए जाने के लिए अप्लाई कर सकता है।
लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि लोन मोरेटोरियम को दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
पीठ ने यह भी कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (MCI) के पास पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए इन-सर्विस डाक्टरों को रिजर्वेशन देने या नहीं देने की कोई पॉवर नहीं है। पीठ ने एमसीआई के बारे में कहा कि यह एक संवैधानिक संस्था है और इसे रिजर्वेशन सम्बन्धी प्रावधान बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
अभी तक चुनाव की तारीखें सामने नहीं आई हैं, मगर चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। दूसरे राज्यों में सक्रिय कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल भी बिहार के दंगल में हाथ आजमाने को बेताब हो रहे हैं।
भारत के बाद अमेरिका में टिकटॉक को सुरक्षा का हवाला देकर बैन लगा दिया गया था। अब टिकटॉक अमेरिकी बाजार में बने रहने के लिए कोर्ट का सहारा लेगी। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस ने शनिवार को कहा कि 'हम तय करेंगे कि यूजर्स के साथ इंसाफ हो और कानून का उल्लंघन नहीं हो।
कील प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी और इसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। भूषण ने अर्जी लगाई थी कि होने वाली सजा की बहस को टाला जाए और रिव्यू पिटीशन लगाने का मौका दिया जाए। इसके साथ ही भूषण ने सजा पर सुनवाई दूसरी बेंच में करवाने की अपील भी की थी।