दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा (Freelance journalist) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। राजीव को दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने 19 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने राजीव की याचिक को अस्वीकार करते हुए कहा कि, अगर आरोपी को इस समय जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जांच में बाधा डालने का प्रयास कर सकता है। आरोपी पत्रकार राजीव के साथ पुलिस ने उसके दो विदेशी साथियों को भी गिरफ्तार किया था जिनमें एक नेपाल का नागरिक है और दूसरी चीनी महिला है।