निचली अदालत के आदेश के खिलाफ PFI के पूर्व प्रेसिडेंट ईअबूबकर की याचिका( plea) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार(19 दिसंबर) को तल्ख टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में बंद अबू अबूबकर को इलाज मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जाएगा।