इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को धर्म परिवर्तन को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। इतना ही कोर्ट ने दो धर्मों के जोड़े की याचिका कर दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने की छूट दी है।