बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल के निर्देश के अनुसार, राज्य में शराब के आउटलेट, सरकारी नौकरी, बन्दूक का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पुलिस सत्यापन जरूरी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रदर्शन के दौरान अपराध करता है और पुलिस की चार्जशीट में नाम दर्ज होता है तो पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले व्यक्ति के आचरण प्रमाण पत्र या चरित्र प्रमाण पत्र में आपराधिक गतिविधि का उल्लेख किया जाएगा।