बिहार के बांका जिले से दरिंदगी की जो घटना सामने आई है उसे जान हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। हैवानों ने पहले तो 8 साल की बच्ची का गैंगरेप किया। फिर उसकी दोनों आंखें फोड़ मार डाला। इसके बाद कपड़े उतारकर शव को नाले में दफना दिया।
कोडरमा के आरामुर्गो में घर के पास बने मंदिर परिसर में खेल रही बच्ची को उसका चचेरा भाई बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और अपने घर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है।
बिहार के अररिया जिले की विशेष अदालत के न्यायाधीश शशिकांत राय ने 48 साल के मोहम्मद मेजर नाम के शख्स को जघन्य अपराध के लिए यह सजा सुनाई है। बताया जाता है कि आरोपी को दोषी ठहराए जाने के दो दिन बाद जज ने यह आदेश सुनाया है। फिलहाल आरोपी को जिला जेल में भेज दिया गया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पहले मासूम के साथ रेप किया गया है, बाद में उसका गला दबकर हत्या की गई है। वहीं बच्ची के गले पर दबाने और पीट पर नाखून के निशान मिले हैं। साथ ही पता चला है कि मासूम के साथ पिछले 6 महीने से रेप हो रहा था।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संतकबीर नगर (Sant Kabir Nagar) जिले में बच्ची को पढ़ाने वाले मौलवी ने दुष्कर्म (Rape) किया। पीड़ित छात्रा ने इसकी जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद आक्रोश व्याप्त हो गया। पीड़ित परिवार ने थाने जाकर मौलवी के खिलाफ मुकदमा (Case) दर्ज कराया है। इस घटना को लेकर लोगों में मदरसा शिक्षक के क्रियाकलापों के खिलाफ नाराजगी है।
मामला विगान में सेंट जॉर्ज सेंट्रल सीई प्राइमरी स्कूल का है। यहां पढ़ाने वाली टीचर जूली मॉरिस पर 13 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए उकसाने का आरोप है।
राजस्थान में महिलाओं के साथ तेजी से अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। जिस तरह से वारदातें सामने आई हैं वह हैरान करने वाली हैं। हैवान अब मासूम बच्चों को भी अपनी हवस का शिकार बनाने लगे हैं। राजधानी जयपुर से कलंकित करने वाली ऐसी ही एक वारदात सामने आई है।
दिल दहला देने वाली यह वारदात विदिशा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जंगल की है। जहां मासूम बच्ची का शव पेड़ से लटका मिला है। इस घटना के बाद से पुलिस में हड़कंप मच गया है।
NCPCR की रजिस्ट्रार अनु चौधरी ने ट्वीटर इंडिया के ग्रीवांस अफसर को तत्काल प्रभाव से इस ट्वीट को हटाने को कहा है। एनसीपीसीआर के पत्र में बताया गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 74 और पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 23 का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है।
दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसका मर्डर करके जबर्दस्ती शव जलाने का मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर twitter पर उसे न्याय दिलाने अभियान चल पड़ा है।