Girl Raped By youth group In Madhya pradesh : वीडियो में दिख रहा है कि लड़की वहां खड़ी एक गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश कर रही है। इसी बीच वहां से गुजर रहे समूहों में से एक युवक ने लड़की को दौड़ाया और उसका उत्पीड़न किया। इसके कुछ ही देर बाद एक और युवक ने लड़की को घसीटकर अपने साथियों के बीच लग गया और उसके सभी साथियों ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया।
मामला 2014 का है। महिला जज ग्वालियर में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। उस दौरान उन्होंने मप्र हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस एसके गंगेले के खिलाफ आरोप लगाए थे। आरोपों के बाद उन्हें ग्वालियर से सीधी ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बेटी की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए उसके साथ रहने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद भी उनका तबादला नहीं रोका गया।
एक केस में फैसला देते हुए कहा था कि POCSO अधिनियम के तहत हमला और 'एक नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और उसकी पैंट की ज़िप खोलना' अधिनियम के तहत 'यौन हमला' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
प्राथमिकी में पहले आरोपी के तौर पर दिलीप का नाम है। दिलीप का भाई अनूप और दिलीप का साला सूरज दूसरे और तीसरे आरोपी हैं। अप्पू, बाबू चेंगमनाद अन्य आरोपी हैं।
Lord Nazir Ahmed convicted Of Sex Offences : लॉर्ड नजीर ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House Of Lords) में नियुक्त होने वाला पहला मुस्लिम नेता था। उसे एक नाबालिग लड़के का यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) और एक नाबालिग लड़की के रेप (Rape) का प्रयास करने का दोषी पाया गया था। उसे 4 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
इंग्लैंड में एक स्कूल टीचर पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। सोचिए। टीचर पर एक या दो नहीं बल्कि 18 आरोप लगे हैं। इसमें से 13 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की गतिविधी में शामिल होना भी है।
पत्र पढ़कर उसके साथ यौन उत्पीड़न की वजह से उसकी मानसिक स्थितियों को समझा जा सकता है। किशोरी किस मानसिक दौर से गुजर रही थी उसका अंदाजा उसके परिवार को भी नहीं था। कमरे में मिले नोट में किशोरी ने यह भी कहा कि स्कूल सुरक्षित नहीं है और शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
पाकिस्तान (Pakistan) में हिंदुओं सहित कई अल्पसंख्यक समुदायों (Minority Communities) के साथ अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। इन दिनों ऐसी ही एक खबर वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक, वहां 11 साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न (Sexually Assaulted) किया गया।
प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को पोक्सो (POCSO)) कहा जाता है। इसके तहत 18 साल से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण से जुड़े अपराधों की सुनवाई होती है। बाल यौन शोषण गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के नामी स्कूल के शिक्षक पर कई स्टूडेंट्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर टीचर को गिरफ्तार कर लिया है।