देश के करीब 12 हजार से अधिक NGO को नए साल में विदेशी चंदा से महरूम रहना पड़ेगा। इसकी वजह इनका लाइसेंस खत्म होना है। सरकार द्वारा लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाने के चलते इन्हें विदेश से पैसा नहीं मिलेगा।
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जिन संगठनों का राजनीति से किसी भी तरह का संबंध नहीं है उन्हें विदेशी चंदा लेने से रोका नहीं जा सकता