मुगल तानाशाह औरंगजेब ने 1670 ई. में मथुरा में केशवदेव के मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। उसके बाद, वहां एक शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दाखिल जनहित याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्री कृष्म जन्मभूमि विवाद से जुड़े शाही ईदगाह मथुरा का सर्वे (Shahi idgah Mathura Survey) करने की अनुमति दे दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केशवदेव के नाम पर दर्ज ईदगाह की जमीन विवाद को लेकर मथुरा में दाखिल सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है। पोषणीयता पर कोर्ट का कहना था कि इसको लेकर पहले ही फैसला आ चुका है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश स्थगित कर दिया है। आदेश पर रोक को लेकर प्रार्थनापत्र दिया गया था जिसके बाद कोर्ट का यह फैसला आया है।
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला बीते कई दिनों से अदालत में है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि सर्वे की टीम वहां पर जाएगी। इस दौरान वहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी।
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद खुदा का घर है, यह कोई केक नहीं है जिसे उठाकर कहीं भी ले जाया जाए।
यूपी के मथुरा में हिंदूवादी नेता द्वारा शाही ईदगाह पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने के ऐलान के बाद चप्पे-चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने ऐलान करने वाले हिंदू महासभा के कार्यकर्ता सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत को विचाराधीन अर्जियों का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि तीन माह के भीतर इन अर्जियों का निस्तारण हो।
पांच जुलाई को श्रीकृष्ष जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने दोनों याचिकाओं के लिए अगली तारीख दी है। एक याचिका को 7 जुलाई तो वहीं दूसरी को 16 जुलाई को सुनवाई होगी।