बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, इस्तेमाल करने वाले जाएंगे सलाखों के पीछे, एक लाख तक हो सकता है जुर्माना

Published : Dec 15, 2021, 07:29 PM ISTUpdated : Dec 15, 2021, 07:32 PM IST
बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, इस्तेमाल करने वाले जाएंगे सलाखों के पीछे, एक लाख तक हो सकता है जुर्माना

सार

बिहार में ही एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। वहीं, राज्य में करीब 20 बड़ी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां भी चलती हैं। इस फैसले से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा।

पटना : बिहार (Bihar) में सिंगल यूज प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने वाले अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने बुधवार से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं इस तरह के मामलों में एक लाख रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल भी हो सकती है। पाबंदी के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीदी और बिक्री पूरी तरह गैरकानूनी माना जाएगा।

धावा दल का गठन
पटना नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई करने के लिए धावा दल बनाया गया है। यह दल सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उन्हें पकड़ेगा। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने से जुड़ा नोटिफिकेशन 6 महीने पहले जारी किया गया था। इसमें थर्माकोल उत्पाद जैसे डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट, कप और कटलरी को भी बैन करने को कहा गया था। यह प्रतिबंध सर्दियों की लग्न खत्म होने के ठीक एक दिन बाद लागू किया गया है। शादी-ब्याह के कार्यक्रमों में इन सामानों का जम कर इस्तेमाल किया जाता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के अध्यक्ष अशोक के घोष ने कहा कि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक उत्पाद पर्यावरण में बड़ी मात्रा में जमा होते हैं और उन्हें सड़ने में सैकड़ों साल लगते हैं।

राज्य में हर दिन 60 टन से ज्यादा इस्तेमाल
बता दें कि अकेले बिहार में ही एक दिन में 60 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। वहीं, राज्य में करीब 20 बड़ी फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ ही बड़ी तादाद में सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां भी चलती हैं। इस फैसले से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। इसी को लेकर व्यापारी काफी वक्त से आदेश की अवधि आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी 30 जून तक अवधि बढ़ाना चाहते हैं। जिससे उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके। 

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादन से पहले ही बैन
बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उत्पादन से पहले ही बैन राज्य में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण या उत्पादन शुरू नहीं होने के बावजूद सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि देशभर में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगी। ऐसे में उन्हें भी 30 जून तक वक्त दिया जाए। बता दें कि बिहार में मई 2022 तक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण शुरू हो जाएगा।

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