
बिजनेस डेस्क। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने फ्यूचर ग्रुप (Future Group) और अमेजन (Amazon) के बीच चल रहे विवाद को लेकर सोमवार को एक अहम फैसला लिया है। इससे फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बीच हो रही डील के लिए रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में रेग्युलेटर्स को निर्देश दिया है कि वे फ्यूचर ग्रुप की आपत्तियों पर कानून के मुताबिक फैसला लें। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें कोर्ट से कहा गया था कि वह अमेजन पर रेग्युलेटर्स से बातचीत करने पर रोक लगाए।
सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत लगाई थी अंतरिम रोक
बता दें कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच डील पर सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने अक्टूबर में अंतरिम रोक लगा दी थी। ऐसा इस डील पर अमेजन (Amazon) की आपत्ति के बाद किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेग्युलेटर्स से कहा है कि इस मामले को भारतीय कानून के तहत ही सुलझाया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि रिलायंस के सौदे को मंजूरी देने वाला फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बोर्ड का रेजोल्यूशन वैधानिक प्रावधानों के मुताबिक सही लगता है।
अमेजन ने किया नियमों का उल्लंघन
दिल्ली हाईकोर्ट ने 132 पेज के अपने फैसले में यह कहा है कि अमेजन ने फेमा (FEMA) और एफडीआई (FDI) के नियमों का उल्लंघन किया है। अमेजन ने कई समझौते करके फ्यूचर रिटेल पर नियंत्रण करने की कोशिश की, जिसे सही नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर फ्यूचर और रिलायंस को अमेजन की इस दखलंदाजी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।
सीसीआई दे चुका है डील को मंजूरी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 20 नवंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच हो रही इस डील को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद दोनों कंपनियां सौदे को अंतिम रूप देने में जुट गईं। सीसीआई के फैसले से ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ा झटका लगा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल एंड होल सेल बिजनेस, लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग बिजनेस के अधिग्रहण का ऐलान किया था। इस डील के बाद फ्यूचर ग्रुप के 420 शहरों में 1,800 से ज्यादा स्टोर्स तक रिलायंस की पहुंच हो जाएगी। बता दें कि यह डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई थी।
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