SBI ने ग्राहकों को ट्वीट के जरिए दी बेहद अहम सूचना, अकाउंट में लेनदेन जारी रखने के लिए करना ये काम

एसबीआई ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को सूचना दी है कि  "हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं। बैंक ने कहा कि ग्राहक समय पर पैन और आधार को लिंक करवा लें जिससे वो किसी भी असुविधा से बच सकेंगे।" 

बिजनेस डेस्क, SBI Customers Alert : भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए जरुरी सूचना दी है। एसबीआई ने एक बार फिर ग्राहकों से एक अपील की है कि वे जल्द से जल्द पैन और आधार (Aadhaar PAN Linking) को आपस में लिंक करा लें। सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार 15 जनवरी को एक ट्वीट के जरिए ग्राहकों को सूचना दी है कि बैंक की बिना किसी रुकावट के सेवाएं लेने के लिए Aadhaar PAN Linking को पहली प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द ये काम करा लें। 

भारतीय स्टेट बैंक ने किया ट्वीट 
 एसबीआई ने ट्वीट के जरिए अपने ग्राहकों को सूचना दी है कि  "हम अपने ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ने की सलाह देते हैं। बैंक ने कहा कि ग्राहक समय पर पैन और आधार को लिंक करवा लें जिससे वो किसी भी असुविधा से बच सकेंगे।"  

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सरकारी नियमों के मुताबिक पैन को आधार से लिंक करना बेहद जरुरी है। यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और फिर लेनदेन में दिक्कत आ सकती है। वित्त विभाग ने भारत में पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 निश्चित की है। 

पैन-आधार कार्ड लिंक कराने की समय सीमा
अगर आपने लेखा संख्या यानी PAN  से आधार को लिंक नहीं किया है, तो 31 मार्च 2022 तक इस काम को जरूर निपटा लें, क्योंकि इस तारीख तक अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है, तो आपको 1000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार ने 23 मार्च 2021 को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में आयकर अधिनियम 1961 में नया सेक्शन 234 एच (23H) जोड़ा था। इसी के तहत जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के तहत पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बीते साल आयकर विभाग ने बकायदा इसके लिए मुहिम चलाई थी। दऱअसल पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक कराना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर कई तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। खासकर, जो लोग टैक्सपेयर हैं, उन्हें पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराने पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कई बार पैन-आधार लिंक करने का समय बढ़ाया है।


इस तरह करें पैन को आधार से लिंक- 

1...सबसे पहले www.incometaxgov.in पर क्लिक करें । 

2..इसके बाद Our Service पर जाएं, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा। 

3... Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status के ऑप्शन  पर जाएं। 

4...एक नया पेज ओपन होगा। यहां अपना PAN और Aadhaar Card की जानकारी डालें। 

5... पूरी जानकारी देने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें। 

6....यहां आपको दिखाई देगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं।


SMS के जरिये करें चेक
यूजर्स इसके लिए UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permament Account Number> लिखकर 567678 या 56161 पर एक SMS भेज सकते हैं। यदि लिंकिंग हो चुका है तो दिखेगा "Aadhaar...is already associated with PAN.


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