Sukanya Yojna: जानें.. सुकन्या समृद्धि योजना से कब और कैसे निकाल सकते हैं जमा राशि

सुकन्या समृद्ध योजना में निवेश करके आप अपनी बेटी का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। बेटी के 21 साल के हो जाने पर आपका यह स्कीम मैच्योर हो जाएगा। आपको बस इस अकाउंट को खुलवाने के बाद 15 साल तक ही रुपए जमा कराने होते हैं। 

नई दिल्लीः अगर आप भी अपनी बेटी की शादी या हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आप सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Yojna) में निवेश करके अच्छा खासा फंड जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कई स्मॉल सेविंग स्कीम चल रही है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है, जो थोड़े-थोड़े रुपए का निवेश करना चाहते हों। इस योजना की खास बात यह है कि इसे 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है। इसमें ब्याज भी अन्य योजनाओं के मुकाबले अच्छा मिलता है। इसके साथ ही टैक्स छूट में भी इसका लाभ मिलता है। 

पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं खाता
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 का निवेश नहीं किया जाता है तो 50 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। सरकार सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज दर से ब्याज दे रही है। एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। अगर बेटी की उम्र 10 साल से कम है, तो उसके नाम पर SSY अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम के तहत इसमें एक बेटी के नाम पर एक ही खाता खुलवाया जा सकता है। अगर दो बेटियां हैं तो दोनों के नाम से अलग-अलग खाते खोलने होंगे।

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ट्रांसफर भी कर सकते हैं अकाउंट
अगर आपका ट्रांसफर या जॉब चेंज हो जाता है तो आप इस अकाउंट को भारत में किसी भी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर अभिभावक अपने निवास बदलने का सबूत देते हैं तो फ्री में उनका अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफर के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाने पड़ेंगे। बेटी के 21 साल के होने पर यह स्कीम मैच्योर हो जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें पैसे केवल अकाउंट खोलने से लेकर 15 साल तक ही जमा कराने होते हैं। 21 साल तक ब्याज मिलता रहेगा।

बीच में भी निकाल सकते हैं पैसा
बेटी के 18 साल के होने के बाद इस स्कीम में जमा रुपया निकाला जा सकता है। लेकिन यह स्कीम बेटी के 21 साल पूरा होने के बाद ही मैच्योर होती है। 18 साल पूरा होने के बाद भी इस स्कीम से कुल राशि का 50 फीसदी हिस्सा ही निकाला जा सकता है। पूरा रुपया बेचटी के 21 साल पूरा होने के बाद मिल जाएगा। रुपए एक मुश्त या किश्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार पैसा मिलेगा। अधिकतम पांच साल तक किश्त में पैसे ले सकते हैं। 

बंद भी किया जा सकता है खाता
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Scheme) को बंद भी कराया जा सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद किया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में SSY खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है। 

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