Voter ID card: 1 अगस्त से बदल जाएगा वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा नियम, जल्दी कर लें यह काम

Published : Jun 21, 2022, 10:16 AM ISTUpdated : Jun 21, 2022, 10:37 AM IST
Voter ID card: 1 अगस्त से बदल जाएगा वोटर आईडी कार्ड से जुड़ा नियम, जल्दी कर लें यह काम

सार

अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य हो चुका है। इससे पहले पैन को आधार से लिंक करवाया गया। अब केंद्र सरकार ने वोटर आईडी कार्ड के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे चुनावी व्यवस्था में सुधार होगा। 

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को आधार से जोड़ने का आदेश दे दिया है। आधार कार्ड (Aadhaar) को कई दस्तावेजों से जोड़ने के लिए पहले ही कह दिया गया था। अब इन्हीं दस्तावेजों में वोटरआईडी कार्ड को भी शामिल किया गया है। इससे पहले पैन कार्ड (PAN Card) से आधार को लिंक करने कहा गया था। सरकार ने फर्जी मतदाताओं को रोकने के लिए वोटर आईडी को भी पैन से जोड़ने को कहा है। पैन के साथ वोटरआईडी कार्ड को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। 

फर्जी मतदाताओं पर लगाम
वोटर आईडी कार्ड से आधार के जुड़ते ही फर्जी वोटर पर लगाम लगाया जा सकेगा। आधार कार्ड से जुड़ते ही वैसे वोटर सामने आएंगे जिनके पास एक से ज्यादा वोटर कार्ड है। वैसे भी मतदाताओं पर लगाम लगेगा, जिनके पास फर्जी मतदाता पत्र है।  केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 

चुनावी व्यवस्था में होगा सुधार
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के बाद एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखनेवालों पर रोक लगेगा। इससे चुनावी व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। चुनाव के दौरान फर्जी मतदान नहीं होगा। नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 या उससे पहले तक वोटर लिस्‍ट में जिनके भी नाम हैं, उन्‍हें अपना आधार नंबर बताना होगा। नए बदलाव 1 अगस्‍त 2022 से लागू होंगे। फॉर्म 6B भरकर आप इसका इस्‍तेमाल कर सकेंगे। अगर वोटर के पास आधार ना हो तो उन्हें लिखकर देना होगा कि उनके पास आधार नहीं है। इसके लिए सरकार ने एक तरीका ढूंढ निकाला है। वोटर आईडी को 11 डॉक्यूमेंट्स से वेरिफाई करवाना होगा। 

प्रूफ करवाना होगा वोटर आईडी कार्ड
आधार नंबर न होने पर आपको 11 डॉक्यूमेंट्स देकर वोटर आईडी को प्रूफ करवाना होगा। इनमें फोटो वाली बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्‍थ इंश्‍योरेंस स्‍मार्ट कार्ड, पेंशन दस्‍तावेज, मनरेगा कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्‍यों को जारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा के पहचान पत्र और सामाजिक न्‍याय मंत्रालय की ओर से जारी यूनिक आइडेंडिटी ID शामिल है।

घर बैठे करें वोटर आईडी कार्ड को लिंक

  • चुनाव आयोग के आधिकारिक वेबसाइट https://voteportal.eci.gov.in पर जाएं।
  • मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या वोटर आईडी नंबर से लॉग इन करें।
  • अब आपको अपने घर का सारा पता भरना होगा।
  • उसके बाद सर्च का बटन दबाएं।
  • उसके बाद फीड आधार नंबर पर क्लिक करें और आधार एवं सभी जानकारियां भरें और सबमिट कर दें।
  • अब वोटर आईडी आधार से लिंक हो जाएगा। इसकी जानकारी मोबाइल और ईमेल पर मिल जाएगी।

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