NEET UG PG Counselling 2021 : SC ने OBC कोटा रखा बरकरार , कहा- सामाजिक न्‍याय के लिए आरक्षण जरूरी

उच्चतम न्यायालय ने NEET यूजी एवं पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देने के मामले में अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है. 

नई दिल्ली :  उच्चतम न्यायालय ने NEET यूजी एवं पीजी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अनुमति देने के मामले में अपना विस्तृत आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि PG और UG ऑल इंडिया कोटा में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य होंगे. कोर्ट का यह भी कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं, जो कि केवल कुछ वर्गों को ही अर्जित होता है.  

शीर्ष अदालत ने कहा कि कहा है कि मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है, यह विरोधाभासी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उच्च अंक योग्यता के लिए एकमात्र मानदंड नहीं हैं।  जबकि सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को भी योग्यता के संबंध में प्रासंगिक बनाने की जरूरत है. कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए अदालत ने अस्पतालों में अधिक डॉक्टरों को काम करने की सख्त आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि पात्रता योग्यता में किसी भी बदलाव से प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी और क्रॉस मुकदमेबाजी होगी। इससे समय जाया होगा. 

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कोर्ट ने 7 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने 7 जनवरी के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2021-22 के लिए NEET स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई थी। अदालत ने ने पिछड़ेपन दूर करने में आरक्षण के महत्व को भी स्वीकारा किया. शीर्ष अदालत ने पिछले फैसलों में भी यह नहीं माना कि ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण की अनुमति नहीं है.

क्या है संशोधित EWS मानदंड
संशोधित ईडब्ल्यूएस (EWS) मानदंड विवादास्पद 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बरकरार रखता है, लेकिन आय के बावजूद, पांच एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि वाले परिवारों को शामिल नहीं करता है। हलफनामा अदालत के जवाब में था जिसमें सरकार से पूछा गया था कि उसने 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय पर समझौता क्यों किया है जो कि ओबीसी के बीच 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण करने के लिए समान मानक है।

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