GST के नए नियम का हो रहा है विरोध, वित्त मंत्रालय ने इसे बताया गलतफहमी

बिजनेस डेस्क। जीएसटी (GST) के नए नियम का छोटे कारोबारी विरोध कर रहे हैं। दरअसल, जीएसटी को लेकर यह नया नियम बनाया गया है कि इसका 1 फीसदी पेमेंट नकद करना होगा। छोटे कारोबारियों का कहना है कि इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा और उनके लिए कारोबार कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इस नए नियम के दायरे में 1 फीसदी से भी कम कारोबारी आएंगे और छोटे व्यवसायियों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जानें इसके बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 27, 2020 7:12 AM IST

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GST के नए नियम का हो रहा है विरोध, वित्त मंत्रालय ने इसे बताया गलतफहमी
जीएसटी (GST) के इस नियम के तहत हर उस व्यापारी को, जिसका महीने का कारोबार 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, 1 फीसदी जीएसटी नकद जमा करना होगा। इसका मकसद फर्जी बिलों के जरिए होने वाली टैक्स चोरी को रोकना है। वित्त मंत्रालय ने 22 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी करके जीएसटी नियमों में नियम 86B जोड़ने के बारे में बताया था। (फाइल फोटो)
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टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि इस नए नियम से छोटे कारोबारियों पर बुरा असर पड़ेगा और उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम के बारे में कारोबारियों के बीच गलतफहमी फैली है। (फाइल फोटो)
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वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस नियम से सिर्फ 45,000 टैक्सपेयर्स पर ही असर पड़ेगा। यह 1.2 करोड़ टैक्स बेस का मात्र 0.37 फीसदी है। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से ईमानदार कारोबारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। (फाइल फोटो)
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वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 1 फीसदी कैश पेमेंट की गणना एक महीने की टैक्स देनदारी पर होगी, न कि एक महीने के टर्नओवर पर। अधिकारियों ने कहा कि अगर किसी टैक्सपेयर का मंथली टर्नओवर 100 रुपए है तो उसे 12 फीसदी टैक्स देना होगा। इसमें उसे सिर्फ 1 फीसदी यानी 0.12 पैसे नकद देना होगा। (फाइल फोटो)
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व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने जीएसटी (GST) से नियम 86B को हटाने की मांग की है। कैट (CAIT) ने इसके बारे में शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी भी लिखी थी और इस नियम को तुरंत हटाने की मांग की थी। (फाइल फोटो)
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कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे पत्र में कहा है कि अब सरकार को व्यापारियों के साथ बैठकर जीएसटी (GST) टैक्स सिस्टम की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी के नियमों को आसान बनाना चाहिए, ताकि उन्हें कारोबार में सहूलियत हो सके। (फाइल फोटो)
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