जानें ITR को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने क्या कहा, अब 2 दिन का रह गया है समय
बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से केंद्र सरकार ने कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख बढ़ाई। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2020 थी, लेकिन लॉकडाउन और महामारी के बीच सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए डेडलाइन बढ़ाती गई। अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2020 है। जाहिर है, टैक्सपेयर्स के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को सलाह दी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और जितनी जल्दी हो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें।
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इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लिखा है, "27 दिसंबर 2020 तक एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 4.23 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। क्या आपने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है? अगर ऐसा नहीं किया तो इंतजार मत कीजिए. AY 2020-21 के लिए आज ही #ITR भरिए!" (फाइल फोटो)
टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच की आमदनी के लिए 31 दिसंबर 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। वहीं, जिन टैक्सपेयर्स का अकाउंट ऑडिट किया जाना है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2021 है। (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई तरह के ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर, 2020 है। इसमें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व घरेलू स्तर पर किए गए लेन-देन का विवरण भी देना होगा। (फाइल फोटो)
1 लाख रुपए तक की लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स या इनकम टैक्स एसेसी के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी, 2021 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इसके बाद तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। (फाइल फोटो)
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 26 दिसंबर तक एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 4.15 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा चुका है। इसमें टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1, 89.89 लाख आईटीआर- 4, 49.72 लाख आईटीआर- 3 और 30.36 लाख आईटीआर- 2 फाइल किए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने ट्विटर पर लिखा है कि रविवार को दोपहर 12 बजे तक 1,46,812 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। (फाइल फोटो)