इस सरकारी स्कीम में अकाउंट खोलने पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, रिटायरमेंट के बाद पैसे की भी नहीं होगी परेशानी

बिजनेस डेस्क। अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट हासिल करने के साथ रिटायरमेंट के बाद रेग्युलर मंथली इनकम हासिल करना चाहते हैं, तो यह सरकारी योजना आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। बता दें कि फरवरी 2021 तक इस योजना के तहत 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों ने अकाउंट खुलवा लिया है। पिछले साल फरवरी महीने के अंत में इस योजना के खाताधारकों की संख्या 207.41 लाख थी। वहीं, सिर्फ 1 साल में इसमें 31.48 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इससे समझा जा सकता है कि यह योजना कितनी लोकप्रिय है। इस योजना का नाम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हर महीने पेंशन दी जाती है। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Mar 18, 2021 8:10 AM IST / Updated: Mar 18 2021, 02:19 PM IST
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इस सरकारी स्कीम में अकाउंट खोलने पर इनकम टैक्स में मिलेगी छूट, रिटायरमेंट के बाद पैसे की भी नहीं होगी परेशानी
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2015 को की थी। इस योजना में अकाउंट खोल कर हर महीने एक निश्चित राशि जमा कर 60 साल की उम्र के बाद नियमित पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। इस स्कीम में खाताधारक की असामयिक मृत्यु की हालत में परिवार को भी फायदा मिलता है। (फाइल फोटो)
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अटल पेंशन योजना के तहत खाता खुलवाने वाले को हर महीने प्रीमियम (Monthely premium) जमा करना होता है। अगर वह हर महीने प्रीमियम जमा करता रहता है, तभी उसे 60 साल की उम्र बाद मासिक पेंशन मिलता है। प्रीमियम की राशि बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाती है। (फाइल फोटो)
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अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर कोई 18 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उसे 210 रुपए प्रीमियम हर महीने देना होगा। वहीं, किसी व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष है, तो उसे हर महीने 297 रुपए से लेकर 1,454 रूपए तक का प्रीमियम देना होगा। (फाइल फोटो)
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सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है। इस मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अटल पेंशन योजना अकाउंट में किए गए 5 कॉन्ट्रिब्यूशन की जांच की जा सकती है। इसके ट्रांजैक्शन डिटेल और e-PRAN भी डाउनलोड किया जा सकता है। अकाउंट की डिटेल देखने के लिए अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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अटल पेंशन योजना में अकाउंट खुलवाने पर इनकम टैक्स में भी छूट लिया जा सकता है। इस योजना के तहत इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80CCD(1) के अंतर्गत टैक्स पर छूट दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए प्रीमियम जमा करने का सर्टिफिकेट इकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा पड़ता है। (फाइल फोटो)
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अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए किसी बैंक में सेविंग अकाउंट का होना जरूरी है। यही नहीं, आवेदक का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या संगठित क्षेत्र की पेंशन योजना पीएफ या ईएसआई से जुड़े हैं, तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। (फाइल फोटो)
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