Published : Mar 22, 2021, 06:00 PM ISTUpdated : Mar 22, 2021, 06:05 PM IST
बिजनेस डेस्क। मार्च के महीने में लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह निवेश ऑप्शन की तलाश में लग जाते हैं। 31 मार्च के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए टैक्स बचाने के लिए निवेश करना जरूरी है। निवेश भी ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। कोरोना महामारी की वजह से फिलहाल अर्थव्यवस्था सुस्त है। ऐसे में, तमाम निवेश विकल्पों में बहुत ज्यादा फायदा मिलने की गुंजाइश नहीं रह गई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ इन्श्योरेंस और माता-पिता के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर इनकम टैक्स में छूट का दावा किया जा सकता है। जानें निवेश के कुछ ऑप्शन्स के बारे में।
(फाइल फोटो)
इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसका फायदा बच्चों की स्कूल फीस के भुगतान पर लिया जा सकता है। दो बच्चों की स्कूल फीस के भुगतान पर कोई भी इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकता है। (फाइल फोटो)
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अगर आपने पोस्ट ऑफिस में बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है, तो इस पर भी इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। इस योजना के तहत 2 बेटियों के लिए अकाउंट खोला जा सकता है। यह पोस्ट ऑफिस की बहुत ही लोकप्रिय योजना है, जिसमें सिर्फ बेटियों के नाम पर ही खाता खोला जा सकता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का दावा कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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आप अपने जीवनसाथी और बच्चों के लिए हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर भी इनकम टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपए तक छूट का लाभ लिया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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माता-पिता के लिए हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करके भी आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं, तो आप 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया है, को आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। बच्चे की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए बैंक से एजुकेशन लोन मिलता है। इस पर इनकम टैक्स में छूट भी जा सकती है। (फाइल फोटो)
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अगर आप अपने पेरेन्ट्स के घर में रहते हैं, तो टैक्स डिडक्शन के लिए उन्हें किराए का भुगतान कर सकते हैं। हाउस रेंट का फायदा टैक्स में छूट हासिल करने के लिए लिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए घर का स्वामित्व माता-पिता के पास होना चाहिए। अगर आपको एचआरए (HRA) बेनिफिट नहीं मिलता है, तो आप सेक्शन 80GG के तहत टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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टैक्स में बचत के लिए आप अपने माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वे आपके मुकाबले कम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो एफडी पर भुगतान किए जाना वाला ब्याज आपकी तुलना में कम रहेगा। वहीं, अगर आप अपने नाम पर वही एफडी खोलते हैं, तो आपको ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। माता-पिता के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। (फाइल फोटो)