नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के दौरान आगजनी के आठ आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में भयंकर आगजनी हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दंगों के आरोपियों के खिलाफ न कोई सीसीटीवी फुटेज है न शिकायतकर्ता ने उनकी पहचान की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 436 (आग या विस्फोटक पदार्थ से शरारत) जिसे चार्जशीट में जोड़ा गया था, जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत सामग्री से बिल्कुल भी नहीं मेल नहीं खाती है।