Porn Video देखने के बाद 3 बच्चों ने किया 6 साल की बच्ची से बलात्कार, इसके बाद किया और भी घिनौना काम

नई दिल्ली. भारत में पॉर्न इंडस्ट्री को लेकर अक्सर चर्चा होती है। देश में इसे लीगल करना चाहिए या नहीं। इसका जवाब असम में हुई एक घटना से मिल सकता है। यहां तीन नाबालिग लड़कों ने 6 साल की एक लड़की की इस लिए हत्या कर दी, क्योंकि उसने उनके साथ अश्लील वीडियो देखने से मना कर दिया था। तीनों आरोपी 8 से 11 साल की उम्र के बीच हैं। पुलिस ने तीनों नाबालिगों और एक आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। घटना असम के नागांव जिले के कलियाबोर पुलिस थाने के उलुओनी के बालीबत के पास की है। हत्या एक मिल के अंदर की गई। जानें कैसे पॉर्न वीडियो ने ले ली 6 साल की बच्ची की जान...? 
 

Asianet News Hindi | Published : Oct 21, 2021 8:14 AM IST / Updated: Oct 21 2021, 01:45 PM IST

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Porn Video देखने के बाद 3 बच्चों ने किया 6 साल की बच्ची से बलात्कार, इसके बाद किया और भी घिनौना काम

बाथरूम में मिला बच्ची का शव
घटना का पता तब चला जब मंगलवार को स्टोन क्रशिंग मिल के बाथरूम में बच्ची का शव मिला। उसके परिवार ने तुरंत पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। नगांव जिले के एसपी आनंद मिश्रा ने बताया कि 6 साल की बच्ची की हत्या की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझा ली गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि नाबालिगों ने लड़की का यौन शोषण भी किया था।

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पुलिस के मुताबिक, हमारी जांच के दौरान पता चला कि एक ही गांव के 8 से 11 साल के तीन नाबालिग लड़कों ने 6 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी थी। एक आरोपी के पिता ने पूरी घटना को छिपाने की कोशिश की और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि आरोपी पोर्न एडिक्ट थे। वे अपने पिता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल अश्लील क्लिप देखने के लिए करते थे। यह बहुत परेशान करने वाला है। मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है।
 

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पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील क्लिप देखने से इनकार करने पर आरोपियों ने पत्थरों से उसकी हत्या कर दी। उधर, पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

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पॉर्न इंडस्ट्री की बात करें तो दुनियाभर की पॉर्न इंडस्ट्री करीब 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की है। हालांकि भारत में पॉर्न इंडस्ट्री नहीं है, इसके वाबजूद यहां पॉर्न देखने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यूएस और यूके के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। आंकड़ा साल 2018 का है।

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भारत में आईपीसी की धारा 292 के तहत पॉर्न बनाना और बेचना अपराध है। इसके अलावा पॉर्न क्लिप शेयर करना भी अपराध है। लेकिन भारत में पॉर्न देखना, पढ़ना या सुनना कानूनी है। 

नोट- इस न्यूज में इस्तेमाल की गईं तस्वीरें सांकेतिक हैं। 

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