ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी, जानें 2018 के ट्वीट पर अब क्यों हुआ एक्शन

Published : Jun 28, 2022, 05:05 PM ISTUpdated : Jun 28, 2022, 06:50 PM IST
ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की 5 दिनों की पुलिस कस्टडी, जानें 2018 के ट्वीट पर अब क्यों हुआ एक्शन

सार

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में अरेस्ट किया गया था। जुबैर की एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया गया। 

नई दिल्ली। ऑल्ट न्यूज (Alt News) के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पांच दिनों की कस्टडी मांगी थी। पत्रकार मोहम्मद जुबैर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ट्वीट पोस्ट करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को उनको गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट ने पहले दिन 24 घंटों की कस्टडी दी थी। मंगलवार को कस्टडी की तय समयसीमा खत्म होने के बाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को फिर पेश कर पांच दिनों की कस्टडी मांगी। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई करते हुए चार दिनों की कस्टडी ग्रांट की है। पुलिस ने कहा कि मोहम्मद जुबैर विवादित ट्वीट कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाते थे ताकि वह फेमस हो सकें।

मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया जुबैर को

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में उनके द्वारा पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक मामले में अदालत में पेश किया। जुबैर की एक दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया गया। अदालत में जुबैर की पांच दिनों की हिरासत के लिए पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट ने चार दिनों की कस्टडी दे दी।

इन धाराओं में किया गया है केस

डीसीपी (साइबर क्राइम) केपीएस मल्होत्रा ​​ने बताया कि जुबैर पर आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, हनुमान भक्त @balajikijaiin नाम के एक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, मोहम्मद जुबैर नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में उन्होंने '2014 से पहले: हनीमून होटल' पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें दो तस्वीरें थीं जिसमें उन्होंने '2014 से पहले: हनीमून होटल'और 2014 के बाद: हनुमान होटल'का पोस्ट किया था। तस्वीर (ट्वीट में) में 'हनीमून होटल' के साइनबोर्ड को बदलकर 'हनुमान होटल' दिखाया गया। यह ट्वीट 2018 का है। हनुमान भक्त @balajikijain ने ट्वीट किया, "हमारे भगवान हनुमान जी को हनीमून से जोड़ना हिंदुओं का सीधा अपमान है क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं। कृपया इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करें।

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