NOTA को ज्यादा वोट मिले तो क्या रद्द हो सकता है चुनाव? SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी से ज्यादा NOTA को वोट मिलता है तो उस सीट पर चुनाव रद्द कराया जाना चाहिए।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी से ज्यादा NOTA को वोट मिलता है तो उस सीट पर चुनाव रद्द कराया जाना चाहिए।

"अस्वीकार करने का अधिकारी है"
याचिका अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि अस्वीकार करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने कहा, हम उस अधिकार को मान्यता देने के लिए कह रहे हैं।
  
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और याचिका पर उनके जवाब मांगे।

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सीजेआई बोबडे ने कहा, यह एक संवैधानिक समस्या है। यदि आपका तर्क स्वीकार कर लिया जाता है और सभी उम्मीदवारों को NOTA के कारण खारिज कर दिया जाता है, तो वह निर्वाचन क्षेत्र खाली रह जाएगा। इस तरह एक वैध संसद का गठन कैसे करेंगे? 

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