
धौलपुर। राजस्थान (Rajasthan) के धौलपुर (Dholpur) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा ने 45 साल के पिता पर यौन शोषण (Sexual abuse) का आरोप लगाया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। बच्ची ने पिता की गंदी हरकतों से होकर स्कूल के प्रिंसिपल को लिखित में शिकायत दी थी, जिसके बाद बच्ची की बाल कल्याण समिति ने काउंसिलिंग की। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 354 और 7 व 8 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है। मामले में जांच की जा रही है।
पीड़ित बच्ची का कहना है कि उसका पिता आए-दिन उसके साथ छेड़छाड़ करता है। जब मां विरोध करती हैं तो पिता उनके साथ मारपीट भी करता है, इससे परेशान होकर स्कूल के प्रधानाचार्य हरिओम परमार को शिकायत की। प्रधानाचार्य ने बताया कि मामले में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रवि पचौरी को सूचना दी थी। जिसके बाद उन्होंने बच्ची की काउंसलिंग की और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। पुलिस थाना बाड़ी के सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग ने स्कूल टीचर को बताया कि उसके पिता छेड़खानी करते हैं। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष को बुलाया गया। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।
मां विरोध करती तो पिता उनके साथ करते मारपीट
धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी ने बताया कि स्कूल के प्रधानाचार्य परमार ने उन्हें एक पत्र दिया था, जिसमें 8वीं कक्षा की छात्रा ने अपने पिता पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। बच्ची ने कहा है कि मां घटना का विरोध करती हैं तो पिता ने उनके साथ मारपीट करते हैं। बाल कल्याण समिति ने बच्ची की काउंसलिंग कराई। मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए।
स्कूलों में भी बढ़ रहे मामले
राजस्थान में घर और स्कूलों में ही लड़कियों से यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन जगहों पर ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह के कई केस पहले भी सामने आए हैं, जिनमें बेटियां अपने ही लोगों के बीच यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। ऐसे बहुत से केस लोकलाज के भय से घरों की चहारदीवार से बाहर नहीं निकल पाते। एक रिपोर्ट के अनुसार, ज्यादातर पीड़िताएं परिजन, पड़ोसियों और जान-पहचान वालों की ही शिकार होती हैं। बाहरी लोग कम होते हैं।
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