
कोटा। 1990 के दशक में जम्मू-कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर केंद्रित फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की स्क्रीनिंग के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्थान के कोटा में धारा 144 लगा दिया गया है। कोटा के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार सिंह ने आदेश जारी किया कि 22 मार्च से 21 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
आदेश में कहा गया है कि 22 मार्च से 21 अप्रैल तक भीड़ जमा होने, धरना-प्रदर्शन, सभा और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। डीएम ने अपने आदेश में
कहा है कि कोटा जिला साम्प्रदायिक दृष्टि से अतिसंवेदनशील है। असामाजिक तत्वों द्वारा फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है।
जमा नहीं होंगे पांच या पांच से अधिक लोग
आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में कहीं भी पांच या पांच से अधिक लोग जमा नहीं होंगे। कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेंगे। जूलुस नहीं निकालेंगे और न कोई प्रदर्शन करेंगे। सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी और कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाएगा। सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। सीमा सुरक्षा बल, पुलिस बल, सेना और केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों जो कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए हैं उनपर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक एवं अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। कोई भी व्यक्ति डीजे या लाउड स्पीकर से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले गाने नहीं बजाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित कराने की कार्यवाही की जाएगी।
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