
जोधपुर (राजस्थान). जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में घरेलू हिंसा मामले में पत्नी और उसके दो नाबालिग बच्चों के भरण.पोषण के लिए पति को 1 लाख 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया। यह आदेश घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की धारा 12 और 23 के तहत पारित किया गया।
पीड़ित पत्नी ने अपने वकील विशाल सारस्वत के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दायर किया। जिसमें उसने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। उसने बताया कि उसकी शादी 2008 में जोधपुर निवासी एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
परिवाद में यह भी उल्लेख किया गया कि दहेज की मांग को लेकर उसे बार.बार परेशान किया गया और बच्चों की परवरिश के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। इसके चलते पीड़िता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पति को बच्चों और पत्नी के लिए प्रतिमाह 1.20 लाख रुपए भरण.पोषण के रूप में देने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। अब देखना यह है कि आरोपी पति इस आदेश का पालन करता है या नहीं। यदि वह आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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