सार
बीकानेर. राजस्थान के बीकानेर जिले की महिला उत्पीड़न कोर्ट के द्वारा मां और बेटी को डुबोकर मारने के मामले में महिला के पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं इन सभी पर 52-52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
5 साल बाद 12 गवाह और 31 दस्तावेज के बाद हुई सजा
पूरा मामला बीकानेर के नत्थूसर इलाके का है। जहां साल 2019 में कमलकांत स्वामी की पत्नी प्रेरणा और 2 साल की बेटी का शव उन्हीं के घर में पानी की टंकी के पास मिला। मामले में प्रेरणा के परिजनों ने पति और ससुराल वालों के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। जिसके बाद मामले में प्रेरणा के पति कमलकांत,ससुर मुरलीधर और सास मंजू देवी को गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में सरकार की तरफ से वकालत करने वाले एडवोकेट गणेश गहलोत ने बताया कि मामले में 12 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके आधार पर अब कोर्ट के द्वारा इन्हें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार को प्रतिकर स्कीम के तहत मुआवजा दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है।
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पानी में डुबोकर दी थी खतरनाक मौत
आपको बता दें कि 9 जून 2019 को प्रेरणा और उसकी 2 साल की बेटी रिद्धि घर की छत पर रखी पानी की टंकी के पास मृत अवस्था में मिली थी। इन दोनों के साथ पहले कमरे में मारपीट की गई और इसके बाद इन्हें घसीटते हुए छत पर ले जाया गया। जहां दोनों मां-बेटी को डुबोकर उनकी हत्या कर दी गई। किसी को यह नहीं लगे कि यह मर्डर है इसलिए इसे ससुराल के लोगों ने सुसाइड होना बताया।
पिता बोले-मैं न्याय व्यवस्था को कोटि-कोटि नमन करता हूं
लेकिन जब पुलिस ने प्रेरणा के ससुराल के लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब फैसला आने के बाद प्रेरणा के पिता मोहनलाल स्वामी का कहना है कि कोर्ट ने मेरी बेटी और रोहित जी के हत्यारों को सजा सुना दी है। न्याय व्यवस्था को कोटि-कोटि नमन करता हूं।
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