सार

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MRTH) ने इन नए नियमों का ऐलान किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर बनवा सकते है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे।

ऑटो डेस्क. अगर आप दो पहिया या चौपहिया वाहन चलाते है, तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद जरूरी है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर बनवा सकते है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MRTH) ने इन नए नियमों का ऐलान किया है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे।

MRTH ने किया नए नियमों का ऐलान

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तीन बड़े बदलाव किए गए है।

  • अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में टेस्ट दे सकेंगे। अब सीधे इन सेंटर्स से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे।
  • अब जुर्माना भी बढ़ाया गया- बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले और ओवरस्पीडिंग चलाने पर जुर्माना लगेगा। इसके लिए 1 से 2 हजार रुपए के बीच जुर्माना लगेगा। वहीं, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द किया जाएगा। वहीं, 25 साल की उम्र तक वह  लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।
  • मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रोसेस को आसान बना दिया है। इसमें अब फिजिकल चेकअप की जरूरत कम होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाय

अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाय करना चाहते है, तो वह पुरानी प्रोसेस की तरह ही होगी। आवेदक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर https://parivahan.gov.in/parivahan/ अप्लाई कर सकते हैं।

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