सार
Indian tax laws के तहत निजी इस्तेमाल आयटम्स की कैटेगिरी में रखा जाता है। वहीं वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है। हालांकि सरकार ने नियमों में ढील दी है। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करते हैं तो आपको सरकार कई फायदे ऑफर कर रही है।
ऑटो डेस्क। देश में पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए लोगों का रुझान ईवी वाहनों की तरफ बढ़ा है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री भी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रही है। वहीं देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। देश में अधिकतर राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स (electronic vehicles) का रजिस्ट्रेशन और बीमा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ईवी खरीदने पर सरकार ने आयकर में भी छूट दी है।
Indian tax laws के तहत निजी इस्तेमाल आयटम्स की कैटेगिरी में रखा जाता है। वहीं वेतनभोगी पेशेवरों को ऑटो लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी जाती है। हालांकि सरकार ने नियमों में ढील दी है। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद करते हैं तो आपको सरकार कई फायदे ऑफर कर रही है।
1 लाख 50 हजार रुपये का टैक्स का फायदा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नया विभाग बनाया है, ये इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को टैक्स अदा करने से छूट देता है। आयकर कानून के तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लोन का भुगतान करते समय सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स में छूट दी जाती है। ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर 1 लाख 50 हजार रुपये तक की कुल टैक्स छूट का लाभ ले उठा सकता है।
स्कूटर,कार पर मिलेगी बराबर छूट
income tax law में इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहनों की कैटेगिरी में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है। ग्राहक स्कूटर खरीदें या फिर इलेक्ट्रिक एसयूवी, सरकार की तरफ से तकरीबन 1 लाख 50 हजार रुपये का टैक्स का फायदा ऑफर किया गाया है। विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक लोन पर ईवी खरीदने का ऑप्शन चुनने पर सेक्शन 80EEB के तहत लोन राशि पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती की जाएगी।
व्यक्तिगत आयकर दाखिल करने वाले को मिलेगा फायदा
आयकर विभाग द्वारा दी जा रही छूट का लाभ केवल उस ग्राहक को ही मिलेगा जो कार खरीद रहे है और आयकर दाखिल करता है। परिवार का कोई अन्य सदस्य को इसका लाभ नहीं मिलेगा। एचयूएफ, एओपी , पार्टनरशिप फर्म, कंपनी (HUF, AOP, Partnership Firm, Company) या किसी अन्य प्रकार के टैक्सपेयर को भी ये छूट नहीं मिलेगी। यह छूट किसी भी व्यक्ति को केवल एक वाहन की खरीद पर मिलेगी। वहीं नए ग्राहक ही सेक्शन 80EEB लोन टैक्स कटौती के लिए कैपेविल है।
लोन पर ही मिलेगी छूट
आयकर विभाग के निर्देशानुसार इस छूट का लाभ अदा की गई किस्तों के ब्याज पर दिया जाता है। ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन का फाइनेंस करा रहा है तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ईवी का लोन किसी वित्तीय संस्थान या नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से होना जरुरी है।
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