कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई पाबंदियां लगाई है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ऑफिस (सरकारी और निजी दोनों) में 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। 

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) तेजी से फैल रहा है। गुरुवार को 24 घंटे में 2379 नए मरीज मिले। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5785 हो गई है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई पाबंदियां लगाई है। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी ऑफिस (सरकारी और निजी दोनों) में 50 फीसदी कर्मचारी काम करेंगे। 

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इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। संक्रमितों की ज्यादा संख्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की गई तथा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

ये हैं सरकार के नए आदेश

  • सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा।
  • आवश्यक सेवाओं जैसे- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और निर्वाचन विभाग के कर्यालय पहले की तरह काम करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा लिया गया फैसला प्रभावी होगा।
  • सभी स्कूल, हाईस्कूल, शिक्षण/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। उनके कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षण कार्य संचालित किए जा सकेंगे। केंद्र और राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएं तथा विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाएं संचालित की जा सकेंगी। 
  • पुलिस एवं होम गार्ड के प्रशिक्षण और चिकित्सा से संबंधित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बंद या संचालित किए जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा फैसला लिया जाएगा।

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