सार

कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य सरकार के साथ-साथ जिला प्रशासन भी ऐहतियातन कदम उठा रही है। बिहार सरकार ने 31 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पार्क, जू सभी को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब राज्य के तीन जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 
 

पटना। कोरोना वायरस के बचाव के लिए बीते दिनों पटना में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद बिहार सरकार ने 31 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, पार्क, जू सभी को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। अब राज्य के चार जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। शनिवार को बिहार के चार जिलों के डीएम ने पत्र जारी कर पूरे जिले में धारा 144 लागू करने का निर्देश दे दिया। बक्सर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर के साथ-साथ बांका में धारा 144 लगा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कभी भी पांच से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते।  

पटना से काठमांडू और जनकपुर की बस सेवा स्थगित
दूसरी ओर केंद्र ने कोरोनावायरस को अधिसूचित आपदा घोषित कर दिया है। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, बंगलादेश तथा म्यांमार के लिए सड़क मार्ग से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटना से काठमांडू और जनकपुर की बस सेवा भी 15 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। भारत-बांग्लादेश ट्रेन अगले आदेश तक बंद रहेगी। नेपाल तथा भूटान की सीमा पर आवाजाही दोनों देशों के नागरिकों लिए नहीं, बल्कि तीसरे मुल्क के नागरिकों के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। बिहार के रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है। 

27 नए केस शनिवार को हुए कन्फर्म 
केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर जोगबनी इमीग्रेशन केंद्र काे विदेशी यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन रक्सौल इमीग्रेशन केंद्र काम करता रहेगा। इधर, बिहार के 3 जिलों बक्सर, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। दूसरी ओर केंद्र ने कोरोना से मौत होने पर 4 लाख मुआवजे की घोषणा की। लेकिन 52 मिनट बाद ही घोषणा वापस ले ली। इसी बीच, 27 नए केस कन्फर्म होने के साथ ही देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 113 हो गई। इनमें से 10 लोग ठीक हो चुके हैं।