सार

पैन कार्ड पर आपको तस्वीर बदलनी हो, अपना हस्ताक्षर बदलना हो तो आप आसानी से इसे बदल सकते हैं। आप किसी एजेंट या किसी शॉप से इसे बदलवाने जाएंगे तो वे आपसे मोटी रकम ऐंठ सकते हैं। आप घर बैठे ही कुछ आसान स्टेप को फॉलो करें और फोटो बदल लें।

बिजनेस डेस्कः आप आज जितने भी फाइनांशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके लिए पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक पैन के साथ आता है। इसके उपयोग के बिना कोई भी फाइनेंश‍ियल ट्रांजेक्‍शन नहीं हो सकता है। अगर किसी का पैन कार्ड खो जाता है, तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भी भारतीय नागरिकों के लिए अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड बनाने के बाद आपकी तस्वीर गलत लग जाती है। या ऐसी तस्वीर लग जाती है, जो आपको पसंद नहीं होती। इसे आप आसानी से बदल सकते हैं। 

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
पैन कार्ड (PAN Card) पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि पैन कार्ड की जानकारी हर समय सटीक होनी चाहिए। अगर आपकी तस्वीर या आपके हस्ताक्षर में कोई मेल नहीं है, तो इसे ठीक करने का एक आसान तरीका भी है। ज‍िसे आप घर बैठे आसान स्‍टेप्‍स से ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर आपको अपने पैन कार्ड का फोटो चेंज करना है तो आप यहां पर आसानी से बदल सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं पूरा प्रोसेस।

यह है पूरा प्रोसेस

  • एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • एप्लिकेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से मौजूदा पैन डाटा में परिवर्तन या सुधार पर क्लिक करें।
  • कैटेगिरी मेन्यू से, पर्सनल ऑप्‍शन का चुनाव करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • अब पैन आवेदन में जाएं और केवाईसी ऑप्शन चुनें।
  • आपको 'फोटो बेमेल' और 'हस्ताक्षर बेमेल' के ऑप्शन दिखाई देंगे।
  • अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक ऑप्‍शन चुनें।
  • आवश्यक जानकारी भरें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
  • अब आपको पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण अटैच करना होगा।
  • ड‍िक्‍लेरेशन चेकबॉक्स पर टिक करें और सबमिट बटन दबाएं।
  • आपको भारत में तस्वीर और हस्ताक्षर बदलने के लिए 101 रुपए (जीएसटी सहित) और भारत के बाहर के लिए 1011 रुपए (जीएसटी सहित) का भुगतान करना होगा।
  • सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद आपको एक 15-अंकीय एक्‍नोलेजमेंट नंबर म‍िलेगा।
  • आवेदन का एक प्रिंटआउट लें और इसे आयकर विभाग की पैन सर्विस यून‍िट को भेज दें।
  • अपने आवेदन को ट्रैक करने के ल‍िए एक्‍नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करें।

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