Income Tax ITR Filing Date Extension: 31 जुलाई की आईटीआर डेडलाइन की उलटी गिनती शुरू हो गई है। जानिए क्या आज रात आखिरी तारीख बढ़ेगी, डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा।
ITR Filing Deadline Extension: 31 जुलाई 2026 की आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन के लिए अब चंद घंटों का ही समय बचा है। देशभर में लाखों लोग अपना टैक्स रिटर्न भरने, फॉर्म 26AS और AIS चेक करने और अपने रिफंड का हिसाब मिलाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हर टैक्सपेयर के मन में एक सवाल है कि 'क्या सरकार आज रात 12 बजे से पहले लास्ट डेट बढ़ाएगी?' अगर नहीं तो आगे क्या-क्या ऑप्शन बचेगा? आइए जानते हैं डेट एक्सटेंशन पर क्या लेटेस्ट अपडेट है और आज रात से पहले आपको कौन-कौन से काम निपटा लेने चाहिए...
क्या आज रात बढ़ सकती है ITR की लास्ट डेट?
फिलहाल सरकार की ओर से ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है। यानी अभी तक 31 जुलाई ही ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की अंतिम तारीख बनी हुई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर एक्सटेंशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। भले ही पिछले 5 सालों में सरकार ने 4 बार डेट बढ़ाई हो, लेकिन इस बार पोर्टल का ढांचा काफी मजबूत किया गया है। अब यह सिस्टम रोजाना 1 करोड़ तक रिटर्न बिना किसी रुकावट के प्रॉसेस कर सकता है। इसलिए सर्वर डाउन होने का बहाना इस बार नहीं चलने वाला है। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डेट बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
किसे हर हाल में आज 31 जुलाई तक ITR भरना है?
आज की यह डेडलाइन मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले नौकरीपेशा लोगों, पेंशनर्स और बिना ऑडिट वाले अकाउंट्स (ITR-1 और ITR-2) के लिए है। आपको आज ही ITR भरना होगा अगर...
- आपकी सालाना कमाई बेसिक टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है।
- आपने साल भर में ₹2 लाख से ज्यादा विदेश यात्रा पर खर्च किए हैं।
- आपने अपने सेविंग्स अकाउंट में ₹50 लाख से ज्यादा जमा कराए हैं।
- आपका एक साल का बिजली बिल ₹1 लाख से ज्यादा आया है।
बिजनेस करने वालों के लिए क्या है ITR की डेडलाइन?
अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशनल हैं और ITR-3 या ITR-4 फाइल करते हैं, तो उनकी डेडलाइन अलग है। ऐसे मामलों में नियमानुसार अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 या ऑडिट की स्थिति में 31 अक्टूबर 2026 हो सकती है।
अगर आज ITR नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर 31 जुलाई की डेडलाइन निकल जाती है, तब भी आपका मौका पूरी तरह खत्म नहीं होगा। आप बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ लेट फीस देनी पड़ सकती है। 5 लाख रुपए से ज्यादा आय होने पर मैक्सिमम 5,000 रुपए तक लेट फीस लग सकती है। 5 लाख रुपये तक की आय होने पर अधिकतम 1,000 रुपए की लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में टैक्स रिफंड मिलने में देरी या अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं।
ऑनलाइन ITR भरने का तरीका
- इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने PAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- e-File पर क्लिक करें > Income Tax Returns चुनें > File Income Tax Return पर जाएं।
- एसेसमेंट ईयर (Assessment Year) चुनें और ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करें।
- अपनी कमाई के हिसाब से सही फॉर्म जैसे ITR-1 या ITR-4 चुनें।
- अपने फॉर्म-16, AIS और 26AS से डिटेल्स मिलाएं, प्रीव्यू देखें और आधार OTP के जरिए e-verify करके सबमिट कर दें।


