सार

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महा सुपर कार लोन स्कीम की शुरुआत की है जो केंद्र और राज्य सरकार के साथ कॉर्पोरेट कर्मचारियों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाता है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी और रिटायर हो चुके कर्मचारी भी का फायदा उठा सकते हैं।

बिजनेस डेस्क. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महा सुपर कार लोन स्कीम की शुरुआत की है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के साथ कॉर्पोरेट कर्मचारियों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारी का उस कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही रिटायर हो चुके कर्मचारी भी सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उनकी पेंशन 25 हजार रुपए प्रतिमाह होना जरूरी है।

जानें क्या है लोन पाने का क्राइटेरिया

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सुपर लोन स्कीम का फायदा उठाने के लिए एनुअल इनकम क्राइटेरिया रखा गया है। 

  • इसमें वेतन भोगी कर्मचारियों या पेंशन भोगी व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख रुपए और दो साल का ITR का फॉर्म 16 होना जरूरी है।
  • वहीं अगर आप बिजनेसमैन है, तो आपकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए और दो साल का ITR के दस्तावेज होना चाहिए।
  • किसानों की सालाना आय कम से कम 4 लाख रुपए होना चाहिए।

इस स्कीम के लिए कैसे करें अप्लाई

  • इस लोन का फायदा उठाने के लिए यूजर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में जाए।
  • फिर यहां से आवेदन ले और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा करें।
  • इसके बाद आपको बैंक से रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा।
  • फिर बैंक आवेदक के आवेदन की जांच करेगा ।
  • इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी।
  • फिर लोन की अर्जी स्वीकृत होते ही आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएगे। 

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