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Budget 2025: 10 लाख तक की कमाई पर टैक्स में छूट?

आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त करना और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लिए 25% का नया कर स्लैब शामिल हो सकता है।

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Rohan Salodkar
Published : Jan 23 2025, 10:57 AM IST
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करदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 10 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर-मुक्त करना और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की वार्षिक आय के लिए 25% का नया कर स्लैब शामिल हो सकता है, ऐसा केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। वेतनभोगी करदाता वार्षिक बजट में दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत छूट और कर कटौती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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वर्तमान में, नई कर व्यवस्था के तहत, 7.75 लाख रुपये तक सालाना कमाने वाले वेतनभोगी करदाताओं पर कोई कर देयता नहीं है, क्योंकि 75,000 रुपये की मानक छूट लागू है। 15 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय उच्चतम 30% कर स्लैब के अंतर्गत आती है। सरकार इनमें बदलाव करने पर विचार कर रही है।

एक केंद्र सरकार के अधिकारी ने कहा, "हम दोनों विकल्पों का मूल्यांकन कर रहे हैं। यदि हमारा बजट अनुमति देता है, तो हम दोनों उपाय कर सकते हैं - 10 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करना और 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की आय के लिए 25 प्रतिशत स्लैब शुरू करना। सरकार ऐसी आयकर राहत के परिणामस्वरूप 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान को वहन करने के लिए तैयार है।"

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ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने 2025-26 के केंद्रीय बजट से पहले महत्वपूर्ण कर सुधारों का सुझाव दिया है। समूह ने मुद्रास्फीति के अनुसार आयकर छूट सीमा को 5.7 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की। GTRI ने बचत ब्याज पर 10,000 रुपये की छूट को 19,450 रुपये तक बढ़ाने और बीमा प्रीमियम और PF योगदान के लिए 1.5 लाख रुपये की छूट को 2.6 लाख रुपये तक समायोजित करने जैसे मानक कटौती और छूट का भी प्रस्ताव रखा। समूह ने करदाताओं के लिए लाभों के वास्तविक मूल्य को बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति-अनुक्रमित कर स्लैब और छूट की आवश्यकता पर जोर दिया।

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पिछले साल के विपरीत, अधिकांश बाजार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि करके कोई आश्चर्यचकित नहीं करेंगी। हालांकि, वे मानते हैं कि सरकार विकास को प्रभावित हुए बिना खपत को बढ़ावा देने के लिए कुछ कर उपायों पर विचार कर सकती है, लेकिन बजट का विकास या राजस्व को पुनर्जीवित करने में सीमित प्रभाव ही पड़ेगा।

About the Author

RS
Rohan Salodkar
रोहन सालोडकर। मीडिया में 13 साल से ज्यादा का अनुभव। 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में कार्यरत हैं। करियर की शुरुआत इन्होंने लोकमत न्यूज़ पेपर, मुंबई से की। दैनिक भास्कर, भोपाल में भी ये सेवाएं दे चुके हैं, यहां पर इन्होंने डिजिटल न्यूज़, सोशल मीडिया, वीडियोज के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन का काम किया। ग्राफ़िक डिजाइनिंग के साथ कंटेंट ऑपरेशन्स, सुपरविजन, राइटिंग और वीडियो एडिटिंग में भी इनका हाथ मजबूत है। इन्होंने B.Com टैक्सेशन किया हुआ है।

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