सार

अक्षय कुमार को दोबारा से भारत की नागरिकता मिल गई है। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देशवासियों को अपना सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि साल 2019 में ही उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया था।

बिजनेस डेस्क : बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार एक बार फिर भारतीय नागरिक (Akshay Kumar Indian Citizenship) बन गए हैं। उन्हें दोबारा से भारत की नागरिकता मिल गई है। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देशवासियों को अपना सर्टिफिकेट दिखाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर जानकारी देते हुए बताया कि साल 2019 में ही उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप के लिए आवेदन किया था। बता दें कि 1990 में उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा में बसने और काम करने के लिए वहां की नागरिकता ले ली थी। इससे पहले पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को भी भारत की नागरिकता दी गई थी। आइए जानते हैं अक्षय कुमार को इंडियन सिटीजनशिप (Indian Citizenship Rules) कैसे मिली। भारत की नागरिकता पाने का क्या है नियम...

भारत की नागरिकता पाने का नियम 

  • भारत में नागरिकता पाने के लिए भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पात्र होना अनिवार्य है।
  • अगर कोई भी भारत में 12 साल से ज्यादा समय से रह रहा है तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
  • अगर किसी के दादा-दादी या परिवार का कोई भी सदस्य इंडिया में रहता है और वो विदेश में जाकर बस गया है तो वंश के आधार पर वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
  • जानकार बताते हैं कि भारत का कोई लड़का या लड़की किसी दूसरे देश के लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं तो दोनों भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
  • अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है और उसके माता पिता भारतीय हैं, तो वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।
  • इंडियन सिटीजन एक्ट 1955 में भारतीय नागरिकता पाने की कई और योग्यताएं बताई गई हैं।
  • आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू किया गया था, तब देश में जितने लोग भी थे, सभी को भारतीय नागरिकता दे दी गई थी।

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