Flight Ticket Refund New Policy: DGCA ने फ्लाइट टिकट कैंसिल और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 48 घंटे में टिकट रद्द या बदलना आसान होगा। 21 दिनों में आपका पूरा रिफंड आ जाएगा। जानिए क्या है नया नियम और कब से लागू होगा? 

New Flight Ticket Refund Rules: अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने या उसमें बदलाव करने के लिए बार-बार चार्ज देने की झंझट खत्म होने जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत अब आप बुकिंग के 48 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल या चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी होगी। आइए जानते हैं क्या है नया नियम...

DGCA का नया प्लान क्या है?

DGCA (Directorate General of Civil Aviation) जल्द ही टिकट रिफंड और कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर आपने टिकट बुक किया और 48 घंटे के अंदर किसी वजह से ट्रैवल प्लान बदल गया, तो आप बिना पेनल्टी टिकट कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अगर आप दूसरी फ्लाइट चुनते हैं, तो उसका सामान्य किराया देना होगा। इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगेगा।

फ्लाइट टिकट कैंसिल का रिफंड कितने दिन में मिलेगा?

अब एयरलाइंस को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। DGCA ने कहा है कि एयरलाइंस को 21 कार्य दिवसों के अंदर रिफंड देना जरूरी होगा। इससे उन यात्रियों को राहत मिलेगी जो महीनों तक रिफंड का इंतज़ार करते रहते थे। अगर आपने टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। DGCA ने साफ किया है कि एजेंट एयरलाइंस के अधिकृत प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए पैसा लौटाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।

फ्लाइट टिकट में नाम में गलती की चिंता खत्म

अगर आपने गलती से टिकट बुक करते समय नाम में कुछ गलत टाइप कर दिया है, तो अब आप 24 घंटे के अंदर नाम सही कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज। ये सुविधा तभी मिलेगी जब आपने टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से खरीदी हो।

किन फ्लाइट टिकटों पर नहीं लागू होंगे ये नियम?

DGCA ने ये भी साफ किया है कि ये नया 48 घंटे वाला 'लुक-इन ऑप्शन' हर टिकट पर लागू नहीं होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, अगर आपकी फ्लाइट बुकिंग के 5 दिन बाद है, तभी ये नियम लागू होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, ये सीमा 15 दिन तय की गई है। यानी अगर आपकी उड़ान नजदीक की है, तो ये सुविधा नहीं मिलेगी।

मेडिकल केस में स्पेशल राहत

अगर कोई यात्री बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसिल करता है, तो एयरलाइन चाहे तो पूरा रिफंड दे सकती है या क्रेडिट शेल (Credit Shell) जारी कर सकती है, ताकि आप बाद में यात्रा कर सकें। DGCA ने इन नए नियमों पर जनता और ट्रैवल सेक्टर से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। इसके बाद इन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

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