Gold Holding Limit: घर में कितना सोना रख सकते हैं? ज्यादा हुआ तो क्या होगा?
घर में कितना सोना रख सकते हैं? सीमा से अधिक सोना रखने पर क्या होगा? सोना बेचने पर टैक्स देना पड़ता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे।
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भारत में सोना खरीदना एक पारंपरिक प्रथा है। सोने को केवल एक निवेश के रूप में नहीं देखा जाता है। महिलाओं को तरह-तरह के आभूषण पहनना पसंद होता है। आपात स्थिति में कई लोग सोने को बैंक के रूप में भी रखते हैं। लेकिन घर में कितना सोना रख सकते हैं? सीमा से अधिक सोना रखने पर क्या होगा? सोना बेचने पर टैक्स देना पड़ता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिलेंगे।
भारत सरकार के आयकर नियमों के तहत, घर में सोना रखने की एक सीमा निर्धारित है। यह सीमा महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, आप अपने घर में केवल एक निश्चित मात्रा में सोना रख सकते हैं। अगर आपके पास इस सीमा से अधिक सोना है, तो आपको इसके लिए उचित स्रोत और प्रमाण देना होगा। सोना खरीदने से जुड़ी रसीदों को सुरक्षित रखना चाहिए।
आयकर कानून के मुताबिक विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। वहीं अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं। पुरुषों को केवल 100 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है।
अगर आपने अपनी आय से कानूनी तौर पर सोना खरीदा है, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सोने के नियमों के मुताबिक, अगर आपने तय सीमा के अंदर सोने के आभूषण रखे हैं तो आपके आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सोना पाया जाता है, तो आपको उसकी रसीद दिखानी होगी। ऐसा न करने पर वह सोना जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स (Tax on Gold Jewellery Holdings) नहीं लगता है। लेकिन अगर आप सोना बेचते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। अगर आपने 3 साल तक सोना रखा है और फिर उसे बेचते हैं, तो उससे होने वाले मुनाफे पर 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स लगेगा।
अगर आप 3 साल के अंदर खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड को बेचते हैं, तो उससे होने वाला मुनाफा आपकी आय में जोड़ा जाएगा। इस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। 3 साल बाद गोल्ड बॉन्ड बेचने पर मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है। हालांकि, अगर आप गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो उस पर मिलने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता है।