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दादी की चेन या मम्मी की चूड़ी बेचने जा रहे हैं? जान लें टैक्स लगेगा या नहीं?

Tax on Gold Jewellery: मम्मी या सासू मां की दी गई ज्वैलरी सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि परिवार की विरासत होती है। लेकिन अगर अब आप उसे बेचने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं और अगर हां तो कैसे और कितना? 

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Satyam Bhardwaj
Published : Aug 06 2025, 08:54 PM IST
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क्या इनहेरिटेड ज्वैलरी टैक्सेबल होती है?
Image Credit : Getty

क्या इनहेरिटेड ज्वैलरी टैक्सेबल होती है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, भले ही आपने ज्वैलरी गिफ्ट या विरासत में पाई हो, जब आप उसे बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार, यह एक कैपिटल एसेट माना जाता है। आपके लिए होल्डिंग पीरियड की गिनती मूल मालिक यानी मां या सासू मां या जिसने गिफ्ट दी है, उसकी खरीद तारीख से होती है।

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अगर ज्वैलरी की ओरिजिनल खरीद कीमत न पता हो तो क्या होगा?
Image Credit : Getty

अगर ज्वैलरी की ओरिजिनल खरीद कीमत न पता हो तो क्या होगा?

अगर आपको विरासत में मिली ज्वैलरी की एक्चुअल खरीद रेट नहीं पता है तो ऐसे में 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू (FMV) लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब, जब 2001 से पहले मिली हो। नहीं तो आप ज्वैलर एसोसिएशन के डेटा और वैल्यूअर सर्टिफिकेट से पता कर सकते हैं।

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ज्वैलरी खरीदने को लेकर नया नियम क्या है?
Image Credit : Asianet News

ज्वैलरी खरीदने को लेकर नया नियम क्या है?

23 जुलाई 2024 से बड़ा बदलाव हुआ है। अब गोल्ड ज्वैलरी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की ड्यूरेशन घटाकर 24 महीने कर दी गई है, जो पहले 36 महीने थी। यानी 2 साल से ज्यादा पुरानी ज्वैलरी बेचने पर LTCG लगेगा।

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गोल्ड ज्वैलरी बेचने पर कितना टैक्स लगता है?
Image Credit : Gemini

गोल्ड ज्वैलरी बेचने पर कितना टैक्स लगता है?

अगर आप विरासत में मिली सोने की ज्वैलरी बेचते हैं, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितने समय तक होल्ड किया है। अगर ज्वेलरी को बेचने से पहले आपने उसे 24 महीने से कम समय तक रखा है, तो उस पर होने वाला मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाएगा और यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होगा। अगर आपने ज्वैलरी को 24 महीने या उससे ज्यादा समय तक होल्ड किया है, तो मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की कैटेगरी में आएगा और इस पर बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के 12.5% टैक्स लगेगा।

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विरासत में मिले सोने के गहने बेचने से पहले क्या जानना जरूरी है?
Image Credit : Gemini

विरासत में मिले सोने के गहने बेचने से पहले क्या जानना जरूरी है?

  • विरासत में मिली संपत्ति टैक्स फ्री हो सकती है, लेकिन बेचना टैक्सेबल है।
  • होल्डिंग पीरियड की गिनती हमेशा ओरिजिनल मालिक से होती है।
  • दस्तावेज नहीं हैं, तो भी वैल्यूएशन कराकर टैक्स क्लियर किया जा सकता है।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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