खुद को ठगा महसूस कर रहे! घर बैठे ऐसे करें दुकानदार की शिकायत
कई बार हम दुकान से कोई महंगा सामान खरीदते हैं और कुछ दिन बाद ही उसमें खराबी के चलते खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में आप चाहें तो उस दुकानदार की घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। जानते हैं आखिर इसका क्या है तरीका?

कंज्यूमर को अपने हक जानना जरूरी
कंज्यूमर को अपने अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। खासकर तब जब आप दुकानदार से कोई कीमती सामान खरीदते हैं और उसमें गड़बड़ी के चलते खुद को लुटा-पिटा महसूस करते हैं।
ऑनलाइन कर सकते हैं ठगी की शिकायत
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो इसकी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करानी होगी। जानते हैं इसका तरीका।
National Consumer Helpline ऐप डाउनलोड करें
आप National Consumer Helpline (NCH) ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड कर लें। ये उपभोक्ता मामले और खाद्य विभाग का एक प्लेटफार्म है, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से संबंधित शिकायतों का निराकरण करता है।
हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं शिकायत
इसके अलावा आप टोल-फ्री राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता शिकायत नंबर 1915 या 14404 डायल कर अपनी कम्प्लेन दर्ज करा सकते हैं।
NCH पोर्टल पर लॉगिन करें
ऑनलाइन शिकायत के लिए सबसे पहले NCH पोर्टल https://consumerhelpline.gov.in पर जाएं। अगर आप नए यूजर हैं तो Signup पर क्लिक कर कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
Complaint Registration Form सिलेक्ट करें
अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो यूजर-पासवर्ड के जरिये लॉगिन करें। इसके बाद Complaint Registration Form सिलेक्ट करें।
अब फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें
शिकायत रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पर्सनल डिटेल्स के अलावा कम्प्लेन का नेचर और आपकी क्या शिकायत है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होगा।
अब प्रोडक्ट और सर्विस से संबंधित डिटेल्स भरें
इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विस के तहत उस शहर, उद्योग, प्रोडक्ट का मूल्य, कंपनी का नाम और डीलर की डिटेल्स जैसी जानकारी देनी होगी। साथ ही पूरे विवाद का डिस्क्रिप्शन तारीख के साथ बताना होगा।
बिल, वारंटी कार्ड भी लगाएं
शिकायत के साथ आपको संबंधित बिल, वारंटी कार्ड या किसी डॉक्यूमेंट को बतौर प्रूफ सबमिट करना होगा। हालांकि, ये ऑप्शनल है लेकिन आपको न्याय दिलाने में हेल्प करेगा।
कम्प्लेन डॉकेट नंबर के आधार पर शिकायत ट्रैक करें
इसके बाद पूरा फार्म भरकर, संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करें। अब आपको कम्प्लेन डॉकेट नंबर मिलेगा, जिसे आप नोट करके रख लें। इसके जरिये आप अपनी शिकायत का स्टेटस जांच सकेंगे।