नौकरी बदल रहे हैं? जानिए PF ट्रांसफर क्यों है जरूरी और कैसे करें
PF Transfer Online Tips: जब आप नौकरी बदलते हैं तो PF बैलेंस भी नई कंपनी पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं करते हैं, तो पिछले और मौजूदा PF अकाउंट अलग रह जाएंगे। इससे पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में दिक्कत आ सकती है।जानिए क्या करें

UAN क्यों जरूरी है?
UAN (Universal Account Number) आपके अलग-अलग नियोक्ताओं (कंपनियों) द्वारा जारी मेंबर IDs को एक ही EPF अकाउंट में लिंक करने में मदद करता है। इससे सभी PF खाते एक जगह से मैनेज किए जा सकते हैं।
PF ट्रांसफर क्यों है जरूरी?
जब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपका PF अपने आप नए नियोक्ता के अकाउंट में नहीं जाता। अगर इसे ट्रांसफर नहीं किया, तो आपके पिछले और नए PF अकाउंट अलग-अलग रहेंगे। भविष्य में पेंशन और रिटायरमेंट फायदे प्रभावित हो सकते हैं, पैसों का ट्रैक रखना मुश्किल होगा। इसलिए, समय रहते PF ट्रांसफर करना सबसे सही उपाय है।
PF ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए जरूरी शर्तें
पुराने और नए Member ID (PF अकाउंट नंबर) EPFO डेटाबेस में मौजूद होने चाहिए। नियोक्ता के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट EPFO में रजिस्टर्ड होने चाहिए।
PF ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें?
- Unified Portal पर लॉगिन करें (UAN नंबर और पासवर्ड के साथ)।
- ऑनलाइन सर्विसेज पर जाकर 'वन मेंबर', वन EPF अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ को चुनें।
- मौजूदा कंपनी की जानकारी और PF अकाउंट डिटेल्स वेरिफाई करें।
- 'Get Details' पर क्लिक करें, ताकि पिछली कंपनी का PF डिटेल्स दिखाई दे।
- पुरानी या नई कंपनी को फॉर्म एटेस्ट करने के लिए चुनें और Member ID/UAN दें।
- OTP पाएं और दर्ज करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें।
- सबमिट करने के बाद आपको ट्रैकिंग ID और PF अकाउंट डिटेल्स मिलेंगे।
- Form 13 प्रिंट करके 10 दिनों के अंदर नियोक्ता को दें।
PF ट्रांसफर हुआ या नहीं कैसे चेक करें?
- Unified Portal पर जाकर View में जाएं और पासबुक पर क्लिक करें।
- UAN, पासवर्ड और Captcha डालकर लॉगिन करें।
- अगर PF ट्रांसफर हुआ है, तो नए अकाउंट में क्रेडिट एंट्री दिखाई देगी।
पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर स्टेटस कैसे ट्रैक करें?
- e-SEWA पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं और ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करें।
- सबमिशन के बाद स्टेटस 'Pending with employer' दिखेगा।
- नियोक्ता स्वीकृति के बाद स्टेटस अपडेट होकर 'Accepted by the employer' हो जाएगा।
पीएफ ट्रांसफर के लिए पिछले जॉब से एक्सिट डेट क्यों जरूरी है?
ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए पिछले जॉब से एक्सिट डेट अपडेट करना अनिवार्य है। यह केवल दो महीने बाद ही अपडेट किया जा सकता है। डेट वह होनी चाहिए जब पिछले नियोक्ता ने आखिरी योगदान किया हो।
PF तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन पेंशन नहीं तो क्या करें?
पेंशन का कैलकुलेशन सर्विस पीरियड और लास्ट सैलरी के आधार पर होती है। पेंशन फंड में जमा राशि से यह तय नहीं होती। PF ट्रांसफर करने से सिर्फ पिछली सेवा रिकॉर्ड लिंक होती है। इससे आप भविष्य में पेंशन के लिए योग्य बने रहते हैं।
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